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शराब के नशे में विद्यालय पहुंचने के आरोप में प्रभारी प्रधानाध्यापक निलंबित

जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर उपायुक्त के निर्देश पर हुई कार्रवाई, विभागीय कार्यवाही भी होगी 

गढ़वा। मझिआंव प्रखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय दलको के प्रभारी प्रधानाध्यापक आलोक कुमार को शराब का सेवन कर विद्यालय पहुंचने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। ग्रामीणों की शिकायत पर कराई गई जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार, 22 अक्टूबर को ग्रामीणों ने प्रभारी प्रधानाध्यापक के शराब के नशे में विद्यालय पहुंचने की शिकायत की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच कराई गई, जिसमें आरोप सही पाए गए। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी पशुपति नाथ मिश्रा के निर्देश पर जिला शिक्षा अधीक्षक अनुराग मिंज ने झारखंड सेवा संहिता की धारा 99 एवं संबंधित सेवा नियमावली के तहत निलंबन का आदेश जारी किया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, नगर उंटारी का कार्यालय निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमित उपस्थिति दर्ज करानी होगी तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। विभाग की ओर से उनके विरुद्ध अलग से आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही भी संचालित की जाएगी। इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग के कर्मियों को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि सरकारी विद्यालयों में अनुशासनहीनता और कर्तव्य के प्रति लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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