गढ़वा की सड़कों पर यत्र-तत्र गाड़ी खड़ा करना पड़ेगा महंगा, जिला परिवहन पदाधिकारी ने जारी किया नोटिस
वाहन की गलत पार्किग के लिए वाहन मालिक होंगे जिम्मेदार : जिला प्रशासन

बीती शाम चिनिया रोड में खड़ी निजी वाहन से लगी जाम में फंसी थी नव पदस्थापित डीसी और एसडीओ की गाड़ी
बलराम शर्मा
गढ़वा । गढ़वा की सड़कों पर अब यत्र-तत्र निजी वाहन खड़ा करना बहुत महंगा पड़ेगा। इस बाबत जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा ट्रैफिक जाम और सुरक्षा के मद्देनजर नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि बुधवार की शाम में चिड़िया रोड स्थित रिलायंस मॉल के सामने गलत पार्किंग की वजह से करीब आधे घंटे तक सड़क जाम रहा, जिसमें जिले के नव पदस्थापित डीसी अनन्य मित्तल और एसडीओ संजय कुमार की गाड़ी भी जाम में फंसी रही।

गुरुवार की सुबह जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा निजी वाहन स्वामियों के लिए नोटिस जारी करते हुए कहा गया है कि निजी वाहनों (चार पहिया/दो पहिया) को सड़क पर इस प्रकार खडी कर दी जाती है कि उस जगह से होकर आने जाने वाली वाहनों का आवागमन का रूक जाता है तथा गाड़ियों की लम्बी कतार लग जाती है। इस प्रकार आपकी निजी स्वार्थ के कारण आम जनता को परेशानी झेलनी पड़ती है। निजी वाहन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि अपनी वाहन को सड़क पर यत्र-तत्र इस प्रकार खड़ा नहीं करें की आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़े। सूचना प्रकाशन के बाद अद्योहस्ताक्षरी द्वारा थाना के साथ संयुक्त वाहन जांच अभियान चलाया जाएगा तथा सड़क पर यत्र-तत्र खड़ी वाहनों को जब्त कर थाना को सुपूर्द करते हुए दण्ड वसूली हेतू व्यवहार न्यायालय, गढ़वा में भेज दी जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा कहा गया है कि सुगम आवागमन सभी नागरिकों का पहला अधिकार है, लेकिन कुछ निजी छोटे-बड़े वाहनों के मालिकों द्वारा भीड़ से भरे शहरी मार्गो में अपनी गाड़ियां बेतरतीब खड़ी करने के कारण सामान्य आवागमन बुरी तरह प्रभावित होता है एवं सभी नगर वासियों को काफी परेशानी होती है। ऐसे सभी गलत पार्किग करने वाले छोटे और बड़े वाहनों के मालिकों को निर्देश दिया जाता है कि अपने वाहन की गलत पार्किग के लिए आपको जिम्मेदार माना जाएगा। बड़े बाजार, प्रतिष्ठान, मार्केट कंपलेक्स और मॉल के मालिकों को भी सूचना दी जाती है कि अपने कस्टमर के लिए गाड़ियों की पार्किंग हेतु अपने व्यवसायिक परिसर के अंदर ही गाड़ियों की पार्किंग हेतु स्थान उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा मोटर वाहन अधिनियम तथा नगर पालिका अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत आप सभी दंड के पात्र होंगे तथा कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा अनुरोध किया गया है कि अपने नागरिक व्यवहार में परिवर्तन लाते हुए प्रशासनिक कार्रवाई में सहयोग करें। जिससे सामान्य नागरिकों के आवागमन को सहूलियत पूर्ण बनाया जा सके।


