गढ़वा जिले के तीनों निकायों में मतपत्र से होगा मतदान, नोटा का विकल्प नहीं : डीसी
चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम : एसपी

गढ़वा में अध्यक्ष पद के लिए 12 तथा वार्ड पार्षद के लिए 82 अभ्यर्थियों के भाग्य का फैसला 34347 मतदाता करेंगे। श्री बंशीधर नगर में अध्यक्ष पद के लिए 10 और वार्ड पार्षद के लिए 92 अभ्यर्थी के भाग्य का फैसला 26946 मतदाता करेंगे। नगर पंचायत मझिआंव में अध्यक्ष पद के लिए 9 तथा वार्ड पार्षद के लिए 50 अभ्यर्थियों के भाग्य का फैसला 15266 मतदाता करेंगे।
गढ़वा । नगर निकाय चुनाव को लेकर जिले में प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। शनिवार को समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह उपायुक्त दिनेश यादव व पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने प्रेस वार्ता कर चुनाव संबंधी विस्तृत जानकारी साझा की। डीसी ने बताया कि इस बार नगरपालिका आम निर्वाचन में मतदाताओं को नोटा का विकल्प नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया कि जिले के तीनों निकायों में मतपत्र के माध्यम से मतदान होगा और इसके लिए मतपेटिकाओं का प्रयोग किया जायेगा। बताया कि गढ़वा नगर परिषद (वर्ग ख) कुल 21 वार्ड में 34347 मतदाता है, जिसमें से 17570 पुरूष एवं 16777 महिला मतदाताओं है यहां 42 मतदान केन्द्र 26 भवनों मैं बनाया गया है, जिसमें 22 सामान्य, 16 संवेदनशील एवं 04 अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्र है। यहां अध्यक्ष पद के लिए 12 तथा वार्ड पार्षद के लिए कुल 82 अभ्यर्थी मैदान में है। यहां अभ्यर्थियों द्वारा किये जाने वाले निर्वाचन व्यय की अधिसीमा अध्यक्ष पद के लिए 06 लाख एवं वार्ड पार्षद के लिए 1.5 लाख है।
इसी तरह श्री बंशीधर नगर में कुल 17 वार्ड में 26946 मतदाता हैं जिनमें 13749 पुरूष व 13197 महिला मतदाता हैं यहां 30 मतदान केंद्र 18 भवनों में बनाया गया है। जिसमें 24 सामान्य तथा 06 संवेदनशील मतदान केन्द्रों है। यहां अध्यक्ष पद के लिए 10 और वार्ड पार्षद के लिए कुल 92 अभ्यर्थी मैदान में है। यहां अध्यक्ष पद के लिए 5 लाख एवं वार्ड पार्षद पद के लिए 1 लाख है।
साथ ही मझिआंव नगर पंचायत में 12 वार्ड जहां 15266 मतदाता में से 7757 पुरूष व 7509 महिला बताता हैं यहां 17 मतदान केंद्र 12 भवनों में बनाये गए है। यहां 04 सामान्य, 09 संवेदनशील और 04 अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्र है। यहां अध्यक्ष पद के लिए 9 तथा वार्ड पार्षद के लिए 50 अभ्यर्थी मैदान में है। यहां अध्यक्ष पद के लिए 5 लाख एवं वार्ड पार्षद पद के लिए 1 लाख है।
डीसी द्वारा बताया गया कि मतदान 23 फरवरी सोमवार को समय प्रातः 07:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक निर्धारित है। मतगणना 27 फरवरी शुक्रवार को 27.02.2026 को प्रातः 8:00 बजे से प्रारम्भ होगी। डीसी द्वारा बताया गया कि निर्वाचन के निमित आवश्यक तैयारियाँ जैसे मतदान केन्द्रों का चयन एवं आधारभूत सुविधाओं की स्थापना कर ली गयी है, विभिन्न कोषांगों का गठन कर लिया गया है, तीनों नगरपालिका क्षेत्र के लिए वज्रगृह एवं मतगणना केंद्र की स्थापना कृषि उत्पादन बाजार समिति, गढ़वा में की गई है। वहीं मतदान दलों का डिस्पैच सेंटर एवं रिसीविंग सेंटर के लिए कृषि उत्पादन बाजार समिति, गढ़वा के परिसर को चिन्हित किया गया है। मतदान दलों का डिस्पैच दिनांक 22 फरवरी को किया जाएगा।झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली 2012 के आलोक में मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व (की अवधि के दौरान) कोई सार्वजनिक सभा आयोजित नहीं की जाएगी। अर्थात दिनांक 21 फरवरी अपराह्न 5:00 बजे के बाद कोई सार्वजनिक सभा का आयोजन की अनुमति नहीं होगी। गढ़वा जिला के तीनों नगरपालिका क्षेत्र के लिए अलग-अलग बजगृह एवं मतगणना केन्द्र की स्थापना कृषि उत्पादन बाजार समिति, गढ़वा में की गई है।मतदाताओं की पहचान हेतु निम्नलिखित दस्तावेज इसके अलावे जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह उपायुक्त दिनेश यादव द्वारा जानकारी दी गयी कि मतदान के समय मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। ऐसे में इसके लिए जिन मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पहचान पत्र (एपिक) उपलब्ध कराए गए हैं उनकी पहचान एपिक के माध्यम से की जाएगी। परन्तु यदि किसी मतदाता के पास फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है तो उसकी पहचान आयोग द्वारा यथा निर्धारित 12 वैकल्पिक दस्तावेजों के माध्यम से की जा सकती है। 1. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया मतदाता पहचान पत्र 2. निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटोयुक्त मतदाता पर्ची 3. पासपोर्ट 4. ड्राईविंग लाइसेंस 5. राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कम्पनी द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र 6. बैंक/डाकघर द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक 7. आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड) 8. आधार कार्ड 9. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) 10. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड 11. फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना/स्मार्ट कार्ड 12. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज इसके लिए आयोग द्वारा अनुदेश निर्गत किए गए हैं। नगरपालिका निर्वाचन को लेकर 23 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश, मतदाताओं को सवैतनिक अवकाश का प्रावधान कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, रांची की अधिसूचना के अनुसार उक्त तिथि को संबंधित नगर निकाय क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन गढ़वा नगर परिषद (वर्ग-ख), श्री बंशीधर नगर नगर पंचायत एवं मझिआंव नगर पंचायत क्षेत्र के सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो नगर निकाय क्षेत्र का मतदाता है, चाहे वह किसी औद्योगिक इकाई, प्रतिष्ठान या दुकान में कार्यरत हो अथवा अस्थायी/कैजुअल कर्मी (Casual Worker/Daily Wage Worker) के रूप में कार्य करता हो, उसे मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। यदि कोई नियोजक उक्त प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध विधि सम्मत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नगरपालिका निर्वाचन को लेकर मतदान केंद्रों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित निर्वाचन को स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग तथा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड के आदेश के आलोक में उक्त सभी नगर निकाय क्षेत्रों में स्थापित सभी मतदान केंद्रों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। मतदान केंद्र परिसर में सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा सहित किसी भी प्रकार के तंबाकू पदार्थों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। डिस्पैच एवं रिसीविंग के समय शहर में बड़ी वाहनों के आवागमन रहेंगे बंद नगरपालिका चुनाव के मद्देनज़र डिस्पैच (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक) एवं रिसीविंग (सायं 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक) के दौरान गढ़वा शहर में बड़ी वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में यातायात नियंत्रण हेतु संबंधित विभागों को आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। मतदान केंद्रों पर मोबाइल, कैमरा एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूर्णतः प्रतिबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्री यादव ने बताया कि मतदान के दिन किसी भी सामान्यजन/मतदाता के लिए मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल फोन, कैमरा या किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक सामग्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। शिकायत दर्ज कराने हेतु नियंत्रण कक्ष का निर्माण नगर पालिका आम निर्वाचन 2026 के सफल संचालन के क्रम में सामान्य जन को चुनाव संबंधी किसी भी प्रकार के शिकायत दर्ज करने एवं समाधान की सूचना प्राप्त करने के लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष का निर्माण कराया गया है जिसका दूरभाष संख्या 06561 22 23 14 एवं मोबाइल संख्या 703330 5738 है। प्रेसवार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक अमन कुमार द्वारा जानकारी दी कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक तैयारियां कर ली गयी है। साथ ही सुरक्षा को लेकर वार्ड वार पुलिस फोर्स की प्रतिनियुक्ति की जायेगी एवं असमाजिक तत्वों पर निगरानी रखने के साथ-साथ 126 एवं सीसीए के तहत कार्रवाई की जायेगी। आगे उन्होंने जानकारी दी कि आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही सोशल मीडिया की निगरानी एवं चुनाव को लेकर क्यू आर टी का भी गठन किया गया है, ताकि शांतिपूर्ण व निष्पक्ष वातावरण मे चुनाव सम्पन्न कराया जा सके। प्रेस वार्ता में उप विकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी प्रमेश कुशवाहा, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी पंकज कुमार गिरि के साथ-साथ संबंधित विभाग के कर्मी एवं प्रेस मीडिया के प्रतिनिधिगण सहित अन्य संबंधित उपस्थित थें।

